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ब्रिटिश अधिकारियों को विजय माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की अनुमति

ब्रिटिश अधिकारी विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और जब्ती कर सकेंगे |

ब्रिटिश अधिकारियों को विजय माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की अनुमति
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नई दिल्ली | ब्रिटिश अधिकारी विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और जब्ती कर सकेंगे। ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय बैंकों की अर्जी पर यह आदेश दिया। इसमें कहा गया कि अधिकारी कार्रवाई के दौरान जरूरत पडऩे पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि, न्यायालय ने यह साफ किया कि बैंक इस आदेश का इस्तेमाल अपनी वसूली के लिए नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि हमारा जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाला किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन के करीब हर्टफोर्डशायर स्थित माल्या की संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। इन संपत्तियों में लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं। मौजूदा समय में माल्या यहीं रहता है। बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए का कर्जदार माल्या पिछले 2 साल से लंदन में है।

सम्पत्तियां जब्त नहीं कर सकती पुलिस

उधर, बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली के एक न्यायालय में बताया कि माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इन संपत्तियों को पुलिस जब्त नहीं कर सकती। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायालय से कहा कि बेंगलुरु पुलिस को जांच के लिए और समय दिया जाए, ताकि माल्या ज्यादा से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मिल सके। न्यायालय ने पुलिस को 11 अक्टूबर तक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।



Updated : 6 July 2018 2:59 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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