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भीमा-कोरेगांव हिंसा केस : बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

भीमा-कोरेगांव हिंसा केस : बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा में पांच लोगों की गिरफ्तारी के मामले में बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने से इनकार करने वाले बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

बांबे हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय देने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से इस मामले में गिरफ्तार लोगों की जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर 1 नवंबर तक की रोक लगा दी थी ताकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके।

Updated : 29 Oct 2018 2:09 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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