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चैनल पैकेज के नाम पर ठगे जा रहे उपभोक्ता

Update: 2019-03-03 18:15 GMT

केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स कर रहे मनमानी

आगरा। ट्राई ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए जो नए नियम बनाए, उन्हें केवल और डीटीएच ऑपरेटर्स ने मनमानी वसूली का धंधा बना लिया है। इनकी मनमानी से उपभोक्ताओं को मनचाहा चैनल चुनने की आजादी नहीं मिल पा रही। चैनल चुनने की व्यवस्था के बावजूद केबल व डीटीएच ऑपरेटर मनमाने चैनलों का प्रसारण कर मोटा शुल्क वसूल रहे हैं। डीटीएच प्रसारण से जुड़ी कंपनियां भी चैनल बुके चुनने की प्रक्रिया न बता कर फैमिली बुके की जगह अलग-अलग पेड चैनल के साथ ही एयर फ्री चैनलों का प्रसारण भी बंद रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार द्वारा उप्र आमोद और पणकर अधिनियम 1979 के प्रावधानों को लागू कराने का कार्य करने वाले मनोरंजन कर विभाग का विघटन वाणिज्य कर में कर दिया है। इससे केबल व डीटीएच ऑपरेटरों पर कार्रवाही का सीधा अधिकार खत्म हो गया है। इस कारण प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है।

इस सम्बंध में प्रशासन ने केबल व डीटीएच ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए शासन स्तर से दिशा-निर्देश लेकर कार्रवाही की बात कही है। ट्राई ने केबल व डीटीएच प्रसारण से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए एक फरवरी से मनचाहा प्रोग्राम पैकेज चुनने और उसी का भुगतान करने की व्यवस्था लागू की थी। हालांकि न्यायालय द्वारा इसके विरोध में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए नई व्यवस्था 31 मार्च तक रोक लगा रखी है। इसके बाद भी शहर में केबल और डीटीएच के माध्यम से जुड़े करीब 3 लाख परिवारों को टीवी पर मनोरंजन चैनल देखने में अभी से परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं मनोरंजन कर विभाग से जुड़े रहे अधिकारी भी अब वाणिज्य कर में समायोजित हो जाने की बात कहते हुए ऑपरेटरों पर कार्रवाही का अधिकार न होने की बात कह चुप्पी साधे हैं।


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