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अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया बदली

Update: 2019-02-03 18:00 GMT

आगरा। डीजीपी ओपी सिंह ने जिले में तैनात अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी 18 साल से कम आयु वाले की हिस्ट्रीशीट न खोली जाए, साथ ही निजी रंजिश में दर्ज करवाए गए या आधारहीन मुकदमों पर भी कोई हिस्ट्रीशीट न खोली जाए। गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के मुकदमों को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाया जाए।

इस बारे में डीजीपी की तरफ से सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज व पुलिस कप्तानों को सर्र्कुलर भेज दिया गया है। डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि अगर हिस्ट्रीशीट खोलने में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गई है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए, जो आदतन अपराधी हों और उनकी गहन निगरानी की जरूरत हो। एसओ द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को सीओ और एसएसपी गहन परीक्षण करने के बाद एसएसपी को भेजें। एसएसपी के स्तर पर भी गहन पड़ताल हो। 18 साल से अधिक व 21 वर्ष तक के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले एसएसपी, आईजी, सीबीसीआईडी को आपत्ति के लिए भेजेंगे। आईजी सीबीसीआईडी अपनी टिप्पणी के साथ इसे 15 दिने में जिले को लौटाएंगे।

यदि आईजी आपत्ति लगाते हैं और पुलिस कप्तान उसके बाद भी हिस्ट्रीशीट खोलना चाहते हैं, तो उसे इस सम्बंध में आईजी सीबीसीआईडी को रिपोर्ट भेजनी होगी।  

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