एट्रो सिटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया प्रकरण
भोपाल के छोला मंदिर थाना पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी कासिम अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले खजूरी सड़क थाने में जीरो पर दर्ज प्रकरण के आधार पर मंगलवार रात मुकदमा दर्ज किया गया। दिनभर परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर खजूरी सड़क थाने में पुलिस कार्रवाई से नाराज थे।
छोला मंदिर थाना पुलिस ने की FIR
जानकारी के अनुसार छोला मंदिर थाना पुलिस ने रात लगभग सवा नौ बजे प्रकरण दर्ज किया। यह एफआईआर थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी की तरफ से दर्ज की गई। यह प्रकरण ताराबाई अहिरवार की तरफ से दर्ज किया गया, जो मॉडल खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी की बहन हैं।
इन केस में लगाई धाराएं
पुलिस ने कासिम अहमद, पिता स्वर्गीय इरशाद अहमद के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, धमकाने, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम के अलावा एट्रो सिटी एक्ट की धाराएँ लगाई हैं। जीरो पर केस डायरी के साथ आरोपी को खजूरी सड़क थाना पुलिस ने सौंपा था। इसके बाद उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी दर्ज की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने कासिम अहमद को जेल भेजने के आदेश दे दिए।
ये था मामला
विदिशा जिले के मंडी बामोरा निवासी मॉडलिंग का काम करने वाली खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी की उज्जैन से भोपाल आते वक्त तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। परिजन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं।
आरोपी कासिम अहमद के खिलाफ मारपीट और गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया गया था। कासिम अहमद शाहजहांनाबाद स्थित शमीम मंजिल के पीछे रहता है और निशातपुरा स्थित करोड़ में एक कैफे चलाता है। उसकी दुकान पर खुशबू अहिरवार अक्सर विदिशा में रहने वाले अपने परिवार को पैसा पहुंचाने आती थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई और कुछ महीने पहले वह कासिम अहमद के साथ लिव-इन में रहने लगी थी।
मॉडल की पीएम रिपोर्ट में उनके गर्भवती होने और फैलोपियन ट्यूब के फटने से मौत होने का खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट को अपर्याप्त मानते हुए खजूरी सड़क थाना पुलिस ने अभी तक खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि ब्लड, डीएनए और बिसरा रिपोर्ट मिलने के बाद ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।