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टेरर फंडिंग मामला : 22 अप्रैल तक एनआईए हिरासत में रहेंगे यासिन मलिक

Update: 2019-04-10 13:23 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक को 22 अप्रैल तक की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने यासिन मलिक को गिरफ्तार करने के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया था।

एनआईए ने यासिन मलिक की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी। यासिन मलिक को कोर्ट में पेश करने के बाद मामले की इन-कैमरा सुनवाई हुई यानि सुनवाई के समय कोई तीसरा पक्ष कोर्ट में मौजूद नहीं था।

यासिन मलिक को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट से यासिन मलिक की हिरासत की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट से कहा कि वो इसकी जांच करना चाहती है कि आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने वाले लोगों की कड़ी जानना चाहती है। एनआईए ने कहा कि वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने और स्कूलों को जलाने से लेकर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की आर्थिक मदद करने वालों तक पहुंचना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि यासिन मलिक के खिलाफ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप है। यासिन मलिक के खिलाफ 1990 के दशक में भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है। यासिन मलिक के संगठन जेकेएलएफ को पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। 

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