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मोटर वाहन अधिनियम 2019 : अब मौके पर भर सकेंगे चालान, कोर्ट नहीं जाना होगा

Update: 2020-03-15 06:35 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोग मौके पर जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। अब कोर्ट जाने से निजात मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 (संशोधित) में मौके पर चालान को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को दिल्ली परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग अभी तक कोर्ट का चालान काट रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के जगह-जगह सड़कों पर लगे कैमरों से भी चालान नहीं हो पा रहे थे जो कि अब हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन प्रणाली में लोग केवल उसी सूरत में जुर्माना जमा करवा पा रहे थे, जब वाहन या कोई दस्तावेज जब्त होता था। अन्यथा, कोर्ट के जरिये ही चालान जमा करना पड़ रहा था।

नई अधिसूचना के हिसाब से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के हवलदार या उसके ऊपर के अधिकारी जुर्माना कर सकेंगे। सेक्शन 177 में 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपए का जुर्माना, बिना सीट बेल्ट का 1000 रुपए और बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपए व 4000 रुपए का जुर्माना कर सकेंगे।

पहले जो ट्रैफिक चालान धारा 177 (खराब नंबर प्लेट, अतिरिक्त यात्री बैठाना आदि) में 100 रुपये के किए जाते थे, 1 सितंबर 2019 से लागू नए नियमों में कई गुना कर दिए गए। अब पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपये के चालान का प्रावधान है। यही नहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होने पर 10 हजार रुपये, वाहन इंश्योरेंस नहीं होने पर पहली बार में दो हजार रुपये और दूसरी बार में 4000 रुपये है। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट बांधे वाहन चलाने या दोपहिया पर ट्रिपल राइडिंग को अलग सेक्शन में रखकर इनका जुर्माना 1000 रुपये किया गया है। अभी तक चालान कोर्ट का होने की वजह से कागजी काम अधिक करना पड़ता था। इस कारण चालान की संख्या में भी पचास फीसदी से अधिक की कमी देखी गई थी।

नियम जुर्माना

खराब नंबर प्लेट 500

बिना साइलेंसर 1000

आदेश उल्लंघन 2000

स्टॉप लाइन उल्लंघन 5000 (कोर्ट)

रेसिंग 5000

अतिरिक्त यात्री बैठाना 200 रुपये प्रति यात्री

ओवरस्पीड (एलएमवी) 2000

ओवरस्पीड (मीडियम, हैवी) 4000

बिना आरसी 5000

बिना डीएल 5000

मोडिफाई व्हीकल 5000

खतरनाक ड्राइविंग 5000

निलंबित लाइसेंस से वाहन चलाना 10,000

ओवरलोड वाहन 20,000

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