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जस्टिस संजीव खन्ना ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग

Update: 2019-02-25 10:15 GMT

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

पिछले 14 जनवरी को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट सज्जन कुमार और पांच अन्य लोगों को दोषी ठहरा चुका है। सज्जन कुमार ने पिछले 31 दिसंबर,2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया था।

पिछले 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था और तब तक दिल्ली नहीं छोड़ने का आदेश दिया था।

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