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हार्दिक पटेल नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

हार्दिक पटेल नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

Update: 2019-04-04 07:12 GMT

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हार्दिक पटेल ने आज अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लिस्टेड मामलों में भी हार्दिक की याचिका का जिक्र नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज ही नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 

पिछले 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2015 में सजा सुनाई गई थी और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है।

याचिका में हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को निलंबित करने की मांग की है। हार्दिक की याचिका अभी दायर हुई है लेकिन ये कोर्ट के सामने लिस्टेड नहीं हुई है। जैसे ही लिस्टेड होती है हार्दिक इस पर सुनवाई की मांग कर सकते हैं। हार्दिक ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन 4 अप्रैल है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए।

हार्दिक पटेल को 2015 में गुजरात के विसनगर दंगा मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत की सजा के खिलाफ हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले 29 मार्च को याचिका खारिज कर दी थी। इससे उनके नामांकन दाखिल करने पर ग्रहण लग गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

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