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दिल्ली में ऑड इवन नियम हुआ लागू, उप मुख्यमंत्री साइकिल से पहुंचे ऑफिस

Update: 2019-11-04 06:47 GMT

नई दिल्ली। प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड इवन स्कीम लागू कर दिया है। जहरीली हो चुकी दिल्ली की हवा के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए आप सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। सरकार को ये उम्मीद है कि इस नियम से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, लिहाजा धुआं भी कम निकलेगा और पहले से ही भयानक खतरनाक हो चुकी दिल्ली की हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक बन जाएगी। दिल्ली सरकार आज से दो हजार ज्यादा बसें चलाई जाएगी। सीएनजी गाडियों को छूट नहीं मिलेंगी। दिल्ली में आज ऑड ईवन चल रहा है, नेता मंत्री सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि इस बार दीवाली पर आतिशबाजी पिछले वर्षो की अपेक्षा 75 प्रतिशत तक कम हुई है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज साइकिल से दफ्तर पहुंचे हैं। इस मसले पर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की है और हम पराली जलना तो नहीं रोक सकते, लेकिन बाकी कोशिश तो कर सकते हैं।

आपको बताते जाए कि ऑड-इवन सिस्टम दिल्ली में तीसरी बार लागू किया गया है। कौन सी तारीख को किस नंबर की कार लेकर आप दिल्ली की सड़कों पर निकल सकते हैं ताकि आपको भारी-भरकम जुर्माना नहीं भरना पड़े।

अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ईवन है यानी कि वहां 2,4,6,8,0 लिखा है तो आप अपनी कार को 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को निकाल पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी बिषम संख्या है, तो आप अपनी गाड़ी को 1,3,5,7,9 है तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को अपनी कार से दिल्ली की सड़कों पर निकल पाएंगे। आज 4 नंवबर है और अगर आपके पास मौजूद कार का नंबर 2,4,6,8,0 तो आप बेफिक्र दिल्ली की सड़कों पर निकल पाएंगे। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप को चार हजार का जुर्माना देना पडेगा। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है। 

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