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सर्वोच्च न्यायलय ने राजनीतिक दलों को दी राहत, रैली और सभा वाले आदेश पर लगाई रोक

Update: 2020-10-26 14:54 GMT

भोपाल/नईदिल्ली ।  प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार  को लेकर सर्वोच्च न्यायलय ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायलय ने ग्वालियर उच्च न्यायलय के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायलय ने रोक लगाईं है।  

न्यायलय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा की चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करवाई करे। बता दें की इससे पहले ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था की राजनीतिक दलों को भौतिक सभाएं करने से रोक दिया था, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चु्अल चुनाव अभियान संभव नहीं है। 




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