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मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया को 3 साल की सजा

झूठे दस्तावेजों के आधार पर विज्ञापन की राशि अर्जित करने और डाक विभाग को भी धोखे में रखने के मामले में सुनाई सजा। धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि में था प्रकरण दर्ज, सुनाई सजा।

Update: 2019-07-22 09:42 GMT

भोपाल। झूठे दस्तावेज पेश कर सरकारी विज्ञापन लेकर राशि हडपने और इसी मामले को लेकर डाक विभाग को भी धोखे में रखने के मामले में राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल के प्रकरण क्रमांक 05/06 पंजीयन दिनांक 23.2.06 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल ने आरोपी मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया के विरुद्ध अपना निर्णय देते हुए 3 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने वर्ष 2003 में राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में फरियादी गुलाब सिंह राजपूत थाना प्रभारी रा.आ.अप. अन्वेषण ब्यूरो भोपाल और संदेही/आरोपियों में शलभ भदौरिया एवं विष्णु वर्मा विद्रोही हैं। प्रकरण की विवेचना भोपाल इकाई के पुलिस अधीक्षक सुधीर लाड़ ने की। आरोपियों ने आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड तेलगू समाचार पत्र के आरएनआई प्रमाण पत्र और अन्य फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी विज्ञापन प्राप्त किए। इसी प्रकार आरोपी शलभ भदौरिया ने फर्जी दस्तावेज लगाकर डाक पंजीयन भी करवाया और अवैध रूप से आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया।

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