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कमलनाथ ने छुपाई जानकारी, भाजपा ने की नामांकन निरस्त करने की मांग

Update: 2019-04-10 13:18 GMT

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन निरस्त करने तथा उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में लिखित आवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में लिखित आवेदन निर्वाचन आयोग को सौंपा। आवेदन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नामांकन पत्र के खंड ए के बिंदु क्रमांक 5 और 6 में संबंधित जानकारी दिया जाना अनिवार्य है, जो आवेदक एवं उसके आश्रितों के आपराधिक प्रकरणों के संबंध में होता है। शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जो नामांकन पत्र जमा किया है, उसमें इन बिंदुओं पर संबंधित जानकारी नहीं दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में वर्ष 2018 में धारा 465, 468, 469, 471, 472, 474 तथा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज है, जिसका क्रमांक 176/2018 है। पार्टी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ रिटर्निंग ऑफिसर, छिंदवाड़ा के समक्ष भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यमंत्री कमलनाथ के दबाव में हैं, इसलिए इस बात की उम्मीद कम ही है कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी। पार्टी द्वारा दिए गए आवेदन में मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन निरस्त किए जाने एवं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयोग संबंधी समिति के संयोजक शांतिलाल लोढ़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत एवं प्रवक्ता राहुल कोठारी शामिल थे। 

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