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भारी भरकम चालान पर गडकरी ने कहा - जीवन सबसे ज्यादा कीमती

Update: 2019-09-11 10:04 GMT

नई दिल्ली। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी भरकम चालान से सड़क पर चल रहे लोगों में काफी खौफ है। कई ऐसी खबरें आई हैं जिसमें पुलिस ने भारी भरकम चालान काटे हैं। ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार चालान की रकम कम कर सकती है?

भारी भरकम चालान के बारे में पूछे जाने पर केन्द्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिहवन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- "यह कोई रिवैन्यू स्कीम नहीं है। क्या आप 1,50,000 लोगों की मौत को लेकर चिंतित नहीं है? अगर राज्य सरकार इसे काम करना चाहती है तो करे। लेकिन, क्या यह सच नहीं है कि लोगों ने कभी कानून को नहीं माना और न ही इसको लेकर डर रहा है।"

जाहिर है ऐसे में राज्य सरकारें अपने यहां पर न्यू मोटर व्हीकल में तय जुर्माने की राशि को कम कर सकती है। उधर, एक दिन पहले मंगलवार को गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों को भारी भरकाम चालान से लोगों को कुछ राहत दी है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गयी । हालांकि कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है।

इसकी घोषणा करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नये अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था और उन्हें सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कम कर दिया गया है। कुछ मामलों में तो राज्य ने जुर्माने की राशि को 10 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये कर दिया है।

नए कानून के तहत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है जिसे गुजरात सरकार ने 500 रूपये करने का निर्णय किया। चौपहिया वाहन के मामले में सीट बेल्ट नहीं होने पर भी यही दंड राशि रहेगी। इसी प्रकार लाइसेंस बिना वाहन चलाने के लिए दंड राशि नये कानून के तहत 5000 रूपये है। गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहनों के मामले में इसे 2000 रूपये और चौपहिया वाहनों के मामले में 3000 रूपये कर दिया गया है।

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