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वीजा आवेदन करने के लिए करना होगा यह काम

Update: 2019-06-02 12:55 GMT

वाशिंटन/नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश विभाग के नए नियमों के अनुसार, वहां के लिए वीजा का आवेदन करने वाले लगभग सभी आवेदकों को अपनी सोशल मीडिया की जानकारी दाखिल करनी होगी। विदेश विभाग के नियमों के अनुसार, लोगों को अपने सोशल मीडिया नाम तथा पांच साल तक के ईमेल पते तथा फोन नंबर देने होंगे।

पिछले साल जब यह प्रस्ताव आया था तो प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि इससे प्रतिवर्ष लगभग 1.47 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को नए नियमों से छूट दी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि काम या अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले लोगों को अपनी जानकारी देनी होगी।

विभाग ने कहा, "अमेरिका में कानूनी यात्रा का समर्थन करते हुए अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए हम लगातार अपनी जांच प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं।" इससे पहले सिर्फ उन आवेदकों को यह जानकारी देने के लिए कहा जाता था जो आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण वाले क्षेत्र से यहां आने का आवेदन कर रहे हों।

लेकिन अब आवेदकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सूची पर अपने नाम बताने होंगे और सूची में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं हैं, उन पर बने अपने अकाउंट्स का विवरण खुद लिखकर देना होगा। एक अधिकारी के अनुसार, सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को गंभीर आव्रजन कार्रवाई का सामना करना होगा। ट्रं

एक अधिकारी ने हिल टीवी को बताया, ''यह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है।" अधिकारी ने बताया, ''हाल के वर्षों में जैसा हम लोगों ने दुनिया भर में देखा है कि आतंकवादी भावनाओं और गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा मंच बन सकता है। यह आतंकवादियों, जन सुरक्षा के खतरे और अन्य खतरनाक गतिविधियों की पहचान करने का एक उपकरण साबित होगा। इससे ऐसे लोगों को न तो आव्रजन लाभ मिलेगा और न ही अमेरिकी धरती पर पैर जमाने की सुविधा होगी।"

यह नीति मार्च 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक शासनादेश के तहत बनाई गई है। विदेश मंत्रालय ने मार्च 2018 में नीति के कार्यान्वयन का इरादा जाहिर कर दिया था।

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