इस्लामाबाद।पाकिस्तानी सुप्रीम ने बुधवार को लाहौर हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया हे जिसमें नेशनल असेंबली सीट 131 से इमरान खान की जीत की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी और निर्वाचन अधिकारी को मतों की गिनती फिर से करने का आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय के फेसले खिलाफ इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत ने मंगलवार को हाईकोर्ट के इसी तरह के आदेश पर रोक लगा दी थी जो एनए 141 से संबंधित था।
वोटों की फिर से गिनती के संबंध शीर्ष अदालत ने संबद्ध पक्ष को चुनाव प्राधिकरण की शरण में जाने को कहा।