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जेईई एनईईटी की परीक्षाएं नहीं टलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Update: 2020-09-04 10:51 GMT

नई दिल्ली। जेईई एनईईटी परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। जेईई एनईईटी परीक्षा को टालने को लेकर 6 राज्यों की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि अब जेईई एनईईटी परीक्षा नहीं टाली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अपना रुख साफ कर चुका था। कोर्ट ने कहा था कि जेईई एनईईटी परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए। हालांकि छात्रों की मांग थी कि इस बार कोरोना के कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इस मामले में सियातस भी जमकर शुरु हो चुकी थी। कांग्रेस इस मौके को भुनाने के लिए छात्रों के समर्थन में खड़ी रही और सरकार से मांग करती रही कि वो परीक्षाओं को टाल दे।

छह गैर-भाजपा शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका

परीक्षा न करने के गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने जेईई एनईईटी परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिव्यू पिटीशन को 6 गैर-बीजेपी शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने दाखिल किया था। इसमें पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत शामिल हैं।

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