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पुराने सिक्कों को लेकर आरबीआई के यह निर्देश

Update: 2019-06-27 08:34 GMT

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से सिक्के नहीं लेने वाले बैंकों को आगाह किया है। आरबीआई ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर कहा कि बैंक सिक्के बदलने को आए ग्राहकों को मना नहीं कर सकते, उन्हें ये सिक्के स्वीकार करने होंगे।

उसने यह भी स्पष्ट किया कि बाजार में सभी तरह के सिक्के कानूनी तौर पर वैध हैं और इसको लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाजार में चल रहे अलग-अलग तरह के सिक्कों पर आरबीआई ने स्पष्ट किया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर समय-समय पर अलग-अलग डिजाइन और फीचर वाले सिक्के जारी किए जाते हैं। आरबीआई को यह शिकायत मिली है कि देश के कुछ हिस्सों में व्यापारी, दुकानदार कुछ तरह के सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं। उसने कहा कि ये अफवाह हैं और सभी तरह के सिक्कों को पूरी तरह वैधता मिली हुई है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनियों को देश में भुगतान से संबंधित आंकड़े केवल भारत में ही रखना होगा। भुगतान की प्रक्रिया में विदेशों में शुरू हुई है तो भी भारतीयों के भुगतान से संबंधित डाटा को भी 24 घंटे के भीतर भारत वापस लाना होगा। आरबीआई ने डाटा रखे जाने को लेकर अप्रैल 2018 में निर्देश जारी किया था। केंद्रीय बैंक ने कंपनियों को यह सुनिश्चित करने कहा था कि छह माह में भुगतान प्रणाली से जुड़े सभी डाटा केवल भारत में रखने की व्यवस्था करें।

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