SwadeshSwadesh

कोरोना : सरकार ने दी टैक्स रिटर्न,एटीएम से निकासी में छूट

Update: 2020-03-24 10:48 GMT

नईदिल्ली ।कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे देश में आम लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऐलान किया । इस ऐलान के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर जमा करने की अन्तिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। बता दें कि पहले आयकर जमा करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च 2020 थी। इसके साथ ही निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक कर दी गई hai

सरकार द्वारा उद्योगों को दी छूट - 

करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।

टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई।

विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई।

आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।

इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।

एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।

सरकार द्वारा आम आदमी को दी गई राहत -

3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा

खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं

आईटीआर रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई

पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई


Tags:    

Similar News