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अब बैंक लोन की रिकवरी करने के लिए बाउंसर नहीं भेज सकते, होगी कार्रवाई

Update: 2019-07-01 15:40 GMT

नई दिल्ली। बैंक लोन की पैसे वसूली करने के लिए ग्राहक के पास बाउंसर नहीं भेज सकते हैं। यह बात सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। बैंक के पास ग्राहकों से जबरदस्ती लोन वसूली करने के लिए बाउंसर भेजने का अधिकार नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के स्पष्ट निर्देश हैं कि उचित पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरी सम्बंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही पैसे वसूली करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता हैं। प्रश्नकाल में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि किसी के पास भी लोन को जबरदस्ती रिकवर करने के लिए कोई बाउंसर नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

ठाकुर ने कहा कि आरबीआई ने ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार कोड पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें बैंक द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। उनके बोर्ड द्वारा इन्हें दो बार अप्रूव किया गया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि यह सर्कुलर ऋणदाताओं को लोन रिकवर करने के दौरान किसी तरह का शोषण करने से रोकता है, जैसे बेवक्त कर्जदारों को परेशान करना या लोन रिकवर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना।' मंत्री ने बताया कि इससे जुड़ी शिकायतें मिलने और बैंकों के रिकवरी एजेंट्स द्वारा गलत व्यवहार किए जाने को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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