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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को दिया झटका

कन्नूर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश निरस्त

Update: 2018-09-12 08:03 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को झटका देते हुए कन्नूर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को निरस्त कर दिया है। इस अध्यादेश पर केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी।

पिछले 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका का अधिकार न्यायिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए ये अध्यादेश लाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर मेडिकल कॉलेज में सत्र 2016-17 के लिए एमबीबीएस के दाखिले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि दाखिला लेते समय नियमों का उल्लघंन किया गया था। केरल सरकार ने ये अध्यादेश अक्टूबर 2017 में लाया था। इस अध्यादेश को केरल विधानसभा ने भी पास कर दिया था। इस अध्यादेश को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

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