नई दिल्ली/रायपुर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पी.ए.सी.एल. लिमिटेड के निवेशक धन वापसी (रिफंड) के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक कर सकेंगे। आनलाइन करने का अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित था, इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।
राज्य के सभी जनपद पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन हेतु निःशुल्क सुविधा केन्द्र कार्यरत है। इन निःशुल्क केन्द्रों के दिनांक 31 जुलाई तक सुचारू संचालन हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह अब पी.ए.सी.एल. के निवेशक अब 31 जुलाई 2019 तक जनपद पंचायतों के सुविधा केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क जमा कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को धन वापसी हेतु ऑनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य यहां के निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से राशि वापस दिलाने के सजग और तत्पर है और इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव ने 22 फरवरी 2019 को राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पीएसीएल लिमिटेड के छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों के धन राशि वापस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके तहत एक मार्च 2019 से राज्य के सभी 146 जनपद पंचायतों में ऑनलाईन आवेदन भरने की निःशुल्क सुविधा निवेशक के लिए शुरू की गई और राज्य के निवेशक से आग्रह किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें।