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चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नियम में हुआ बड़ा बदलाव

Update: 2019-12-29 15:33 GMT

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सैन्य नियमावली में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक, तीनों सैन्य प्रमुख के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु को 65 वर्ष रखने के नियमों में संशोधन किया गया है। अब अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रमुख में से किसी एक को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है तो वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं। नियमों के अनुसार सैन्य प्रमुख अपने पद पर अधिकतम तीन साल या 62 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं, या इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सैन्य नियमावली, 1954 में बदलाव किए गए हैं। अब अगर किसी भी सैन्य प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए चुना जाएगा तो वे 65 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे पाएंगे। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सीडीएस के पद के सृजन को मंजूरी प्रदान कर दी थी। सीडीएस तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही सीडीएस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सदस्य भी होंगे।

पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है. हालांकि अंदरखाने चर्चा चल रही है कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन सकते हैं. सरकार और जनरल रावत की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है. जनरल रावत 31 दिसंबर, 2019 को आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो रहे हैं.

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