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सुप्रीम कोर्ट :शबनम को सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए उत्तरप्रदेश सरकार

Update: 2018-09-17 08:07 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने निकाह हलाला और बहु-विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनेवाली शबनम को सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि चूंकि शबनम पर एसिड अटैक यूपी के बुलंदशहर में हुआ है| इसलिए उसे सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो कानून के मुताबिक शबनम को कानून के मुताबिक मुआवजा देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाह हलाला और बहु विवाह के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को कोई खतरा महसूस हो तो वे संबंधित जिले के एसपी को इसकी सूचना दें।पिछले 13 सितंबर को यूपी के बुलंदशहर में शबनम पर हुए एसिड अटैक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछले 14 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

शबनम ने इस हमले का आरोप अपने देवर पर लगाया है। एसिड अटैक के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। याचिका में बेहतर इलाज और सुरक्षा की मांग की गई है। याचिका में याचिका दायर करनेवाली सभी महिलाओं की सुरक्षा की मांग की गई है।

शबनम दिल्ली की ओखला की रहनेवाली है और उसकी शादी अगौता के जौलीगढ़ में मुजम्मिल से हुआ था। उसे तीन बच्चे भी हैं। शादी के बाद मुजम्मल ने शबनम को तलाक दे दिया था। तलाक की वजह शबनम अपने देवर पर बुरी नियत रखने और हलाला करने का दबाव बताती है। शबनम के मुताबिक उसके पति भी इस दबाव में शामिल हैं लेकिन शबनम ने हलाला मंजूर नहीं किया है।

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