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यौन उत्पीड़न मामले में आरके पचौरी के खिलाफ आरोप तय

Update: 2018-10-20 11:59 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पर्यावरणविद् और टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 509 के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 4 और 5 जनवरी 2019 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने और क्रास एग्जामिनेशन के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान आरके पचौरी ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 78 वर्ष की हो गई है| इसलिए मामले की सुनवाई जल्द की जाए।

पचौरी के खिलाफ 1 मार्च 2016 को निर्भया एक्ट के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी थी । एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुमित दास ने अपने फैसले में सभी मीडिया संस्थानों को सलाह दी थी कि वे खबर छापने से पहले पचौरी या उनके प्रतिनिधि का मत भी छापें और ये बताएं कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रिपोर्टिंग करते समय गर्मी पैदा करने की बजाय रोशनी देनी चाहिए।

दरअसल पचौरी के खिलाफ फरवरी 2015 में उनके एक महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है।  

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