Home > Archived > पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को 7 साल की सजा

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को 7 साल की सजा

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को 7 साल की सजा
X

जयपुर। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने वाले जासूस अली खां उर्फ अली शेर को शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीकानेर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त पर दुश्मन देश को सैन्य सूचनाएं भेजना प्रमाणित हुआ है, जो कि भारतीय नागरिक के लिए शर्म की बात है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस को 26 जनवरी 2011 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त महाजन फायरिंग रेंज में घूमकर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित अफसर को भेजता है। इस पर अभियुक्त के मोबाइल को छह माह तक सर्विलांस पर रखा गया। 22 जून 2011 को अभियुक्त को बीकानेर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज और पाकिस्तान बैठे आकाओं के नंबर मिले थे। घटना को लेकर स्पेशल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

Updated : 18 Jan 2018 12:00 AM GMT
Next Story
Top