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रेयान स्कूल के मालिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट के जज का इनकार

रेयान स्कूल के मालिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट के जज का इनकार
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चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों के जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जज का तर्क था कि वह स्कूल के मालिकों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। ऐसे में वह सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितम्बर को होगी।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हाईकोर्ट में रेयान इंटरनेशल स्कूल मालिकों रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई होनी थी। स्कूल मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी न्यायाधीश एबी चौधरी की बेंच के पास लगी थी। लेकिन न्यायाधीश एबी चौधरी ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। ऐसे में उनके द्वारा सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद स्कूल मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी अब हाईकोर्ट की दूसरी बेंच के पास लगा दी गयी है। इस मामले में 20 सितम्बर को सुनवाई होगी।

गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितम्बर की सुबह कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गयी थी। सात साल के मासूम प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में स्कूल के बस परिचालक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बच्चे के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही स्पष्ट तौर पर सामने आयी है। इनके खिलाफ भी केस दर्ज हो। पुलिस ने अपनी जांच में स्कूल के नार्थ जोन हेड को गिरफ्तार कर लिया है। अभी वह भोड़सी जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ स्कूल के मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जिसमें स्कूल के मालिक अग्रिम जमानत चाहते हैं। इनकी अग्रिम जमानत बाम्बे होईकोर्ट ने एक दिन से अधिक देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद स्कूल मालिकों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगायी है।

Updated : 19 Sep 2017 12:00 AM GMT
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