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आयोध्या विवाद में अब एक नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

आयोध्या विवाद में अब एक नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
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नई दिल्ली।
बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में एक नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड की ओर से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। इस हलफनामे में बोर्ड की ओर से कहा गया है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में विवादित जमीन पर ही बनाया जा सकता है।

हम आपको बता दें कि हलफनामे के मुताबिक बोर्ड की ओर से कहा गया है कि मस्जिद, राम मंदिर से एक उचित दूरी पर मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बनाई जा सकती है। बोर्ड की ओर से हलफनामे में यह भी बात कही गई है कि मंदिर और मस्जिद दोनों को ही अगर विवादित जमीन पर बनाया जाता है तो यहां पर आए दिन संघर्ष की स्थिति पैदा होगी जिससे बचना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने जो अर्जी दायर की है उसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने बनाया था और वह शिया थे। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा गलत है और ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

बता दें कि बोर्ड ने यह मांग भी की है कि इस मामले को एक कमेटी की ओर से सुलझाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ शिया बोर्ड के इस हलफनामे को बरेलवी सुन्नी उलेमा ने खारिज कर दिया है। बरेलवी सुन्नी उलेमा ने हलफनामे में आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हलफनामे से नहीं तथ्यों के आधार पर होता है।

Updated : 8 Aug 2017 12:00 AM GMT
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