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दस साल की रेप पीड़िता को सरकार दें दस लाख रुपए मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

दस साल की रेप पीड़िता को सरकार दें दस लाख रुपए मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की दस साल की रेप पीड़िता बच्ची को दस लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वो एक लाख रुपए रेप पीड़िता को दे और नौ लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दे।

पिछले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया था और उसे दस लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नाबालिग मां के पुनर्वास के इंतजाम किए जाएं। पीड़िता ने 17 अगस्त को एक बच्ची को जन्म दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी थी। रेप पीड़िता का चेकअप करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि गर्भपात रेप पीड़िता और उसके भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है ।

Updated : 25 Aug 2017 12:00 AM GMT
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