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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में उद्योगों को मिलेगा रियायती दरों पर डीजल व नेचुरल गैस

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में उद्योगों को मिलेगा रियायती दरों पर डीजल व नेचुरल गैस
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार उन्हें रियायती दर पर डीजल और नेचुरल गैस उपलब्ध करायेगी। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत उत्तर प्रदेश में शादी करने वालों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। कैबिनेट ने उद्योगों को रियायती दर पर डीजल व नैचुरल गैस देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद डीजल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए थे। ऐसे में सरकार ने इन पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत सूबे में शादी करने वालों को अब अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग विवाह का पंजीकरण विलंब से कराएंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। यह प्रस्ताव महिला कल्याण विभाग की तरफ से लाया गया था, जिसे मंत्रिमंडल ने मान लिया।
बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने गुड गवर्नेंस की दिशा में निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने नयी खनन नियमावली को भी मंजूरी दी है।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज से ही रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) ऐक्ट लागू हो गया। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने रेरा की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया था। प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल के अनुसार प्रदेश में रेरा ऐक्ट के लागू होने से बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर पायेंगे। उन्हें अब अपने सभी प्रोजेक्ट का रेरा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि रेरा वेबसाइट पर अब तक 1750 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- ललिं 4500 बंदियों की क्षमता वाले विशेष जेल के निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। यह जेल शहर के बाहर 100 एकड़ जमीन में बनेगी।
- अधीनस्थ अदालतों के कार्यालय कार्य में काम का समय 30 मिनट बढ़ाया गया है। इसके अलावा न्यायालयों के घोषित अवकाश के दिनों में केस लिए जाएंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
- औद्योगिक विकास विभाग के तहत सभी प्राधिकरणों में कर्मचारियों की तैनाती की नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। एक ही जगह वर्षों से जमे कर्मचारियों को एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में भेजा जाएगा।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा सेवा की नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत तीन माह में कर्मचारियों को सेंट्रल अथॉरिटी में आना होगा। जो नहीं आना चाहेगा, वे सेवामुक्त हो सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें तीन माह का वेतन देकर सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

Updated : 1 Aug 2017 12:00 AM GMT
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