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मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहें आम लोग

मुठभेड़ वाली जगह से दूर रहें आम लोग
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श्रीनगर। प्रशासन ने आम लोगों से मुठभेड स्थल से दूर रहने का आग्रह किया है। साथ ही तीन जिलों के ऐसे स्थलों से तीन किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगाने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, श्रीनगर, बडगाम और शोपियां के जिला प्रशासकों ने लोगों को हताहत होने से बचाने के लिए उन्हें उन स्थलों की ओर नहीं आने और न ही भीड लगाने को कहा है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड चल रही हो।

वादी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड के समय स्थानीय नागरिकों के मुठभेड स्थल पर जमा होने से नागरिक जनक्षति के नुकसान की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है। घाटी में हो रही आतंकी मुठभेड़ों के दौरान मुठभेड़ स्थलों की ओर लोगों का पहुंचना और सेना के ऑपरेशनों में खलल डालना एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासनों ने बारामुला और शोपियां जिले में मुठभेड स्थल के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट बारामूला डा. नासिर अहमद नकाश के अनुसार जिले में किसी भी जगह होने वाली मुठभेड के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला लोगों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके चलते मुठभेड स्थल के आसपास के तीन किलोमीटर तक किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस पर यह लागू नहीं होगा और अगर किसी स्थानीय को मजबूरी है उसके लिए उन्हें पुलिस तथा जिला प्रशासन से संपर्क करना पडेगा। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां के अनुसार भी इस फैसले को जिले में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

Updated : 17 Feb 2017 12:00 AM GMT
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