Home > Archived > रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए निकाला नया नियम

रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए निकाला नया नियम

रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए निकाला नया नियम
X

नई दिल्ली। रेलयात्रियों को एक चलती ट्रेन में सुरक्षा कर्मियों से मदद के लिए संपर्क करने में कोई असुविधा न हो इसके लिए रेलवे ने ट्रेन एस्कॉर्ट टीम सुरक्षा कर्मियों के लिए एस-1 कोच में बर्थ नं. 63 सीट आरक्षित कर दी है।

रेलवे का मानना है कि इससे किसी भी अप्रिय घटना के मामले में या यात्रा के दौरान किसी भी सुरक्षा संबंधी मुद्दों के लिए यात्रियों को निर्धारित स्थान पर सुरक्षा स्टाफ से संपर्क कर सकेंगे। रेल मंत्रालय के हाल में जारी एक परिपत्र के अनुसार सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जिस रेलगाड़ी में ड्यूटी पर तैनात होंगे उस रेलगाड़ी में स्लीपर श्रेणी की बोगी संख्या एस-1 में निचली बर्थ (बर्थ नं. 63) उनके लिए आरक्षित होगी। यदि जीआरपी द्वारा ट्रेन को सुरक्षा महैया कराई जा रही है, तो एक बर्थ जीआरपी के लिए निर्धारित की जाएगी और यदि और आरपीएफ द्वारा ट्रेन को सुरक्षा दी जा रही है तो स्लीपर क्लास में एक बर्थ आरपीएफ के लिए निर्धारित किया जाएगा। अगर आरपीएफ या जीआरपी में से कोई गाड़ी को एस्कॉर्ट नहीं दे रहा है, तो उनके लिए ट्रेन में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी।

Updated : 5 Dec 2017 12:00 AM GMT
Next Story
Top