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सीएमओ पर मेहरबान गोहद नपा अध्यक्ष

-स्थानांतरण के 17 दिन बाद भी नहीं किया कार्यमुक्त
ग्वालियर/भिण्ड। नगर पालिका गोहद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेन्द्र शर्मा पर नगर पालिका अध्यक्ष विशेष रूप से मेहरबान हैं। शासन द्वारा सुरेन्द्र शर्मा का पन्ना जिले में स्थानांतरण कर दिए जाने के 17 दिन बाद भी अध्यक्ष ने उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया है। नगर पालिका के एक दर्जन से अधिक पार्षदों ने आयुक्त नगरीय प्रशासन और जिलाधीश को पत्र लिखकर सुरेन्द्र शर्मा को कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है।

आयुक्त नगरीय प्रशासन और भिण्ड जिलाधीश को लिखे पत्र में पार्षदों ने उल्लेख किया है कि नगर पालिका गोहद में पदस्थ सुरेन्द्र शर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का स्थानांतरण म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास भोपाल के आदेश क्र. 4-33/2016/18-1 दिनांक 04.12.2017 से कर दिया गया है। लेकिन स्थानांतरण के बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष गोहद द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। पार्षदों ने अनुरोध किया है कि सीएमओ सुरेन्द्र शर्मा शासन के आदेश के पालन में शीघ्र कार्यमुक्त करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष गोहद को आदेश जारी करें अथवा सुरेन्द्र शर्मा को अपने स्तर से कार्यमुक्त करें।

पद निम्न श्रेणी लिपिक कुर्सी सीएमओ की

निम्न श्रेणी लिपिक मूल पद होने के बावजूद सुरेन्द्र शर्मा वर्ष 2015 में अम्बाह जिला मुरैना में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की कुर्सी संभाले रहे हैं। नियम विरुद्ध प्रभारी सीएमओ बने सुरेन्द्र शर्मा को पद से हटाकर मूल पद पर पदस्थ करने के संबंध में संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर/चम्बल संभाग के पत्र क्रमांक उ.स./शि.शा./03/गोहद/2015/2382 दिनांक 16-07-2015 के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गोहद जिला भिण्ड को आदेशित किया गया था कि वह सुरेन्द्र शर्मा मूल पद निम्न श्रेणी लिपिक की मूल नस्ती एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ पत्र प्राप्ति के सात दिवस में उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें।

दैनिक वेतनभोगी मजदूर से हुई भर्ती

सीएमओ गोहद द्वारा उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर/चम्बल संभाग को पत्र में स्पष्ट किया था कि सुरेन्द्र शर्मा की प्रथम नियुक्ति नगर पालिका परिषद गोहद ने दैनिक वेतन मजदूरी पर की थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सुरेन्द्र शर्मा से संबंधित मूल नस्ती निकास में उपलब्ध नहीं है, बल्कि मौखिक रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर तत्कालीन प्रशासक के संकल्प क्र. 32 दिनांक 24.05.1989 से की गई। संकल्प क्र. 32 दिनांक 24.05.1989 एवं निकाय के आदेश क्र. 559 दिनांक 02.06.89 से सुरेन्द्र शर्मा की नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिक पद पर की गई।

Updated : 23 Dec 2017 12:00 AM GMT
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