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मुकुल रॉय फोन टेपिंग मामले में केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मुकुल रॉय फोन टेपिंग मामले में केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ फोन टेप करवाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

अपनी याचिका में मुकुल राय ने कहा है कि पिछले कुछ महीने से कोलकाता और दिल्ली में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि अगर दूरसंचार सेवा कंपनियों एमटीएनएल और वोडाफोन को केंद्र या राज्य सरकार से उनका फोन टेप करने संबंधी कोई आदेश मिला हो तो वो कोर्ट में पेश करें।

मुकुल राय की तरफ से वकील दुष्यंत सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल में वैसे नेता जिनका संबंध सत्ताधारी दल से नहीं है उन्हें अपना फोन टेप कराये जाने की आशंका है। याचिका में हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके फोन राज्य सरकार टेप करवा रही है।

Updated : 20 Nov 2017 12:00 AM GMT
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