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लोक सेवा केन्द्रों से होगा शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण

लोक सेवा केन्द्रों से होगा शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण
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ग्वालियर। ग्वालियर जिले के शस्त्र लायसेंसधारियों को अब शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण के लिए कलेक्ट्रेट में लम्बी लाईन में नहीं लगना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत कर दिया है। शस्त्र लायसेंसों का नवीनीकरण अब जिले में संचालित 9 लोकसेवा गारण्टी केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। लोक सेवा केन्द्रों पर निर्धारित शुल्क के चालान व आवश्यक दस्तावेजों के साथ नवीनीकरण के लिए लायसेंस जमा किए जा सकेंगे। लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण के लिए 15 दिवस समय-सीमा निर्धारित की गई है।

यहां संचालित हैं लोकसेवा केन्द्र

तहसील कार्यालय परिसर भितरवार, डबरा, चीनोर, मुरार, गोरखी, जनपद पंचायत कार्यालय परिसर बरई, राजीव गांधी सामुदायिक भवन बहोड़ापुर, सिंचाई कॉलोनी ठाठीपुर एवं वार्ड आॅफिस रेसकोर्स रोड सैनिक पेट्रोल पंप के पास।

किस शस्त्र का कितने का चालान

देशी टोपीदार बंदूक, 12 बोर गन व अवर्जित बोर रायफल के लिए 2500 रुपए ( दो अलग- अलग मदों में) इसमें से 1500 रूपए का चालान मेजर हैड-0055, माइनर हैड-103, स्कीम कोड 04, सब मेजर 0055 और एक हजार रूपए का चालान मेजर हैड 0030 स्टाम्प एवं मुद्रांक शुल्क, माइनर हैड 102 में जमा करना होगा। अवर्जित बोर पिस्टल/ रिवाल्वर के लिए 3500 रुपए ( दो अलग-अलग मद में)। इसमें से 1500 रुपए चालान मेजर हैड-0055, माइनर हैड-103, स्कीम कोड 04, सब मेजर 0055 और दो हजार रुपए 0030 स्टाम्प एवं मुद्रांक शुल्क, माइनर हैड 102 में जमा करने होंगे।

जरूरी दस्तावेज एवं शर्तें

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित फीस का चालान एवं आधार कार्ड की छायाप्रति/ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने की रिपोर्ट जो लायसेंस 31 दिसंबर 2017 तक के लिए नवीनीकृत हैं और यूनिक आईडी बनी है, उन्हीं लायसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसे लायसेंस जो तहसीलदार एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी ग्वालियर, डबरा व भितरवार से जारी हैं, उनको संबंधित लोक सेवा गारंटी केन्द्रों पर ही जमा करना होगा। वहीं से इन लायसेंसों को नवीनीकृत कर समय-सीमा में वापस किया जाएगा। ऐसे लायसेंस जो जिला कार्यालय द्वारा जारी हैं वे अपने लायसेंस नवीनीकरण के लिए निकटतम लोक सेवा गारंटी केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।

Updated : 11 Oct 2017 12:00 AM GMT
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