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मुख्य परीक्षा-2016 के साक्षात्कारों को मद्देनजर रखते हुए मप्र लोकसेवा आयोग कार्यालय परिसर के बाहर धारा-144 लागू

मुख्य परीक्षा-2016 के साक्षात्कारों को मद्देनजर रखते हुए मप्र लोकसेवा आयोग कार्यालय परिसर के बाहर धारा-144 लागू
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इंदौर, 03 सितम्बर। कलेक्टर पी. नरहरि ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 के साक्षात्कारों को मद्देनजर रखते हुए आयोग कार्यालय, रेसीडेंसी एरिया इंदौर के बाहरी परिसर में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहरी परिसर की पांच सौ मीटर की सीमा में साक्षात्कार दिवसों में किसी भी प्रकार के विज्ञापन लगाने, उम्मीदवारों से सम्पर्क करने व अनावश्यक भीड़ एकत्रित किए जाने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। साक्षात्कार के लिए आए उम्मीदवार के साथ उनका एक परिजन आ सकता है। यह आदेश आयोग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर शनिवार 03 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 के साक्षात्कार 26 अक्टूबर, 2016 तक सम्पन्न होना है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.नरहरि ने साक्षात्कार के दौरान लोक सेवा आयोग कार्यालय के परिसर के बाहर धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

Updated : 3 Sep 2016 12:00 AM GMT
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