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अब दो घंटे से ज्यादा बिजली कटौती पर बिजली कंपनियां देंगी जुर्माना

अब दो घंटे से ज्यादा बिजली कटौती पर बिजली कंपनियां देंगी जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने विद्युत कंपनियों पर दो घंटे से ज्यादा की कटौती पर हर घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना पहले दो घंटे में 50 रुपये और उसके बाद 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ग्रहकों को बिजली बिल में ही दिया जाएगा।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के तहत नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट बिजली कंपनियों पर पावर कट के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। ताजा अधिसूचना के मुताबिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत जुर्माना तय किया गया है। इसके अनुसार अब दो घंटे से ज्यादा के पावर कट की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ट्रांसफार्मर फेल हो तो उस स्थिति में दो घंटे के अंदर इसे सुधारने या 72 घंटों में इसका कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए। यदि पावर कंपनियां ऐसा करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें हर उपभोक्ता को पहले दो घंटों के लिए 50 रुपये और दो घंटों के बाद 100 रुपये प्रति घंटे का जुर्माना भरना पड़ेगा।

ऐसे ही फ्यूज उड़ने और सर्विस लाइन टूटने की शिकायत को तीन घंटे के भीतर सुलझाया जाए। ऐसा न होने की सूरत में हर उपभोक्ता को हर घंटे के 100 रुपये भरने होंगे। सारा जुर्माना कंपनियों को उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल के जरिए चुकाना होगा।

Updated : 31 May 2016 12:00 AM GMT
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