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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग गिराने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग गिराने का आदेश
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग गिराने का आदेश


मुंबई | महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कोलाबा में स्थित 31 मंजिला आदर्श सोसायटी की इमारत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश आदर्श हाउसिंग सोसायटी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें पर्यावरण मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह याचिका साल 2011 में दाखिल की गई थी।

रक्षा मंत्रालय ने भी एक याचिका दायर की थी जिसमें पर्यावरण मंत्रालय के आदेश में सुधार की मांग की गई थी। बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई आदर्श सोसायटी में बिना अनुमति के ही 31 मंजिलों का निर्माण करा दिया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में शामिल रहे राजनेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है। इस बिल्डिंग के विवाद के चलते ही कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जांच में उनका नाम भी घसीटा गया था।

इस फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि वह कोर्ट के इस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इस मामले में पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भी कठघरे में खड़ा किया गया था।

हालांकि आदर्श सोसायटी के सदस्यों ने दावा किया है कि सोसायटी जिस जमीन पर खड़ी है, वह सेना की नहीं है। आरटीआई के जरिये जुटाई जानकारी के आधार पर सोसायटी के चेयरमैन और रिटायर्ड ब्रिगेडियर टीके सिन्हा ने कहा, 'सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी हमें मिली है, वह बताती है कि रक्षा मंत्रालय के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा कोई दस्तावेज़ या जानकारी नहीं है, ये जमीन महाराष्ट्र सरकार की है जिसे सोसायटी ने 26 करोड़ रुपये चुकाकर खरीदा था।

Updated : 29 April 2016 12:00 AM GMT
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