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अब ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर लगेगा टैक्स

अब ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर लगेगा टैक्स
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नई दिल्ली। एनडीए सरकार की बजट 2016-17 में देश के पांच करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों और वेतनभोगियों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की है। बजट में यह साफ कर दिया गया है कि अब ईपीएफ खाते से पैसे निकालने और सेवानिवृत्ति कोष पर भी टैक्स लगेगा। साथ ही नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में दिए जाने वाले 8.33 प्रतिशत हिस्से को सरकार देगी। सरकार यह योगदान सभी नए कर्मचारियों के पहले तीन सालों की नौकरी में देगी।


सोमवार को संसद में पेश वर्ष-2016 के बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रावधान कर दिया कि इस वर्ष 1अप्रैल से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी टैक्स लगेगा। बजट के मुताबिक नेशनल पेंशन स्‍कीम 138 के तहत सेवानिवृत्ति के समय कुल रकम की 40 फीसदी निकालने पर टैक्‍स में छूट दी जाएगी। बाकी 60 फीसदी पर टैक्‍स लगेगा। ईपीएफ समेत दूसरी मान्‍यता प्राप्‍त पीएफ योजनाओं के तहत जमा राशि निकालने पर भी यही नियम लागू होंगे।

वही ईपीएफ का दायरा और बढ़ाने के लिये बजट में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार ईपीएफओ में रजिस्‍ट्रेशन कराने वाले हर नए कर्मचारी को नौकरी के पहले तीन साल में 8.33 फीसदी का योगदान देगी, इसके लिये कर्मचारी की मासिक आय की सीमा 15 हजार रुपये तय की गई है। इस योजना के लिये सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इससे नौकरी प्रदाताओं द्वारा बेरोजगारों की भर्ती किए जाने को बढ़ावा मिलने के साथ ही अनियमित कर्मचारियों को ऑन रिकॉर्ड लाने में मदद मिलेगी।


बजट में यह साफ किया गया है कि इस वर्ष 1 अप्रैल के बाद ईपीएफ में कर्मचारी के अंशदान की कुल राशि का 60 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएगा। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15 हज़ार रुपए या इससे कम है तो उस पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। साथ ही मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में नियोक्ता (कंपनी) के वार्षिक अंशदान की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपए तय कर दी गई है।

Updated : 1 March 2016 12:00 AM GMT
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