Home > Archived > रायरू डिस्टलरी के विरुद्ध कुर्की के आदेश

रायरू डिस्टलरी के विरुद्ध कुर्की के आदेश

साढ़े 37 लाख रुपए बकाया

ग्वालियर। एक्साइज ड्यूटी जमा न करने पर मैसर्स रायरू डिस्टलरी लिमिटेड की ग्राम मिलावली स्थित अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के नोटिस तहसीलदार भूपेन्द्र कुशवाह ने जारी कर दिए हंै।


तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भूपेन्द्र कुशवाह ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धाराओं के तहत रायरू डिस्टलरी लिमिटेड को हरियाणा सरकार के गुडग़ांव सर्किल के साढ़े 37 लाख रूपए नहीं चुकाने के कारण यह नोटिस जारी किया है। जिसके तहत रायरू डिस्टलरी की अचल सम्पत्ति ग्राम मिलावली स्थित भूमि कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी को आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पानी की टंकी के पास मुरार पर लंबित 11 लाख 90 हजार 288 रूपए की राशि वसूल करने के लिए उनकी कुर्क की गई सम्पत्ति नीलाम किए जाने के निर्देश भी श्री कुशवाह ने दिए हैं। इस आदेश के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को 18 मार्च से पूर्व यह राशि शासन के खाते में जमा कराया जाना होगा। अन्यथा 18 मार्च को प्रात: 11 बजे पूर्व में कुर्क सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी।

Updated : 1 March 2016 12:00 AM GMT
Next Story
Top