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सीईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

अशोकनगर। कलेक्टर अरूण कुमार तोमर द्वारा इन्द्रा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास कुटीर की द्वितीय किस्त की राशि प्रदाय में वरिष्ठ कार्यालय को गलत जानकारी देकर गुमराह करने तथा प्रशासन की छवि धूमिल कर हितग्राही को अनावश्यक परेशान करने पर जनपद पंचायत अशोकनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एम. ओझा की दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को प्रेशित किया गया।
को-ऑपरेटिव बैंक प्रबंधक के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज : कलेक्टर अरूण कुमार तोमर के निर्देश पर पंचायत निरीक्षक श्रीराम सोनी द्वारा थाना कोतवाली अशोकनगर में को-ऑपरेटिव बैंक प्रबंधक के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। एफ.आई.आर.में उल्लेख किया गया है कि महेन्द्र सिंह पुत्र चंदन सिंह रघुवंशी निवासी झीला जो वर्ष 2012-1& में इन्द्रा आवास हेतु चयनित हितग्राही है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें इन्द्रा आवास कुटीर की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नही किया गया है। जिला पंचायत द्वारा समस्त हितग्राहियों की राषि का चेक को- ऑपरेटिव बैंक अशोकनगर को जुलाई 201& को भेजा गया है। हितग्राही का खाता को- ऑपरेटिव बैंक शाढौरा में है उसके खाते में राशि नही भेजे जाने के कारण हितग्राही को भुगतान नही हो पाया है। हितग्राही दो वर्ष से राशि के लिए परेषान हो रहा है। बैंक प्रबंधन द्वारा हितग्राही को गुमराह किया जा रहा है।

Updated : 3 Feb 2016 12:00 AM GMT
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