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हेलमेट की अनिवार्यता से खपा पेट्रोल पंप संचालक

अशोकनगर। आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा प्रदेशभर में पेट्रोल पम्प संचालकों को हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को ही पेट्रोल दिए जाने के आदेश के विरोध में जिला पेट्रोलियम एसोसियेशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर एवं जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को सौंपा गया। पेट्रोल संचालकों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इस निर्णय के हम सभी पेट्रोल पम्प संचालक समर्थन में हैं और मोटरव्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई वाहन चालक हेलमेट नही पहनता है तो उस पर जुर्माना एवं चालान बनाने का अधिकार पुलिस को है परंतु आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों के माध्यम से पेट्रोल पम्प संचालकों को आदेश दिया गया है कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरवाने आता है तो उसे पेट्रोल नही दिया जाए। और यदि ऐसा किया गया तो पम्प संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पेट्रोल पम्प का लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूर्णता गलत है और पेट्रोल पम्प संचालकों पर अत्याचार है क्योंकि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जाना चाहिए वह पेट्रोल पम्प व्यवसायियों पर थोपी जा रही है। प्रदेश में दिए गए इस तरह के आदेश देश के किसी भी राज्य में नही हैं। इस आदेश के कारण पेट्रोल पम्पों पर अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है और कर्मचारियों से दुव्र्यवहार किया जा रहा है।

Updated : 18 Feb 2016 12:00 AM GMT
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