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पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान-प्रदान के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन अधिनियम 2002 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन को स्वीकृति दे दी I
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में मंत्रिमंडल ने परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 11 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9 में संशोधन करने को मंजूरी दे दीI इससे 31 जुलाई 2015 से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्लादेश और 111 भारतीय इन्क्लेव के आदान-प्रदान के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित परिसीमन करने में चुनाव आयोग को मदद मिलेगी।
यह संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुरूप है और इसके साथ ही संसद में निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2016 के नाम से एक विधेयक पेश करने का मार्ग भी पशस्त हो गया है।

Updated : 17 Feb 2016 12:00 AM GMT
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