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पिता की जमीन पर बेटियों का भी समान अधिकार

चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित

दतिया। जिलाधीश मदन कुमार की जनसुनवाई में 160 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जनसुनवाई में रामहेत निवासी रिछरा दतिया ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विकलांगता पेंशन, ट्रायस्किल, विकलांगता पेंशन, राशन कार्ड बनाने जैसे प्रकरण सामने आए। वहीं श्रीमती पुख्खन बाई निवासी ग्राम खटोला दतिया ने आवेदन दिया कि उसके पिता की जमीन को उसे मृत बताते हुए हल्का पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से पिता की जमीन को भाइयों के नाम नामांतरण करा दिया गया है। जिस पर जिलाधीश ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम दतिया को जांच करने के आदेश दिए और कहा कि पिता की जमीन पर बेटियों का भी समान अधिकार होता है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो। श्रीमती राजकुमारी प्रजापति ने बताया कि उसे शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सुरेश वंशकार निवासी कमरारी ने आवेदन देकर बाँस की लकड़ी से डलिया, सूप तैयार कर बेचकर अपना जीवन यापन करता है। इस निर्माण ईकाई को बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत् ऋण स्वीकृत कराने की मांग की। जिलाधीश ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में हमीद खांन निवासी राधापुर ने आवेदन देकर विकलांगता होने के कारण ट्रायस्किल की मांग की वहीं श्रीमती लक्ष्मी देवी यादव पति श्री महेश यादव निवासी मुरेरा ने आवेदन पत्र देकर विकलांगता पेंशन दिलाने की बात कही। अन्य प्रकरणों में जिलाधीश ने निराकरण हेतु संबंधित को निर्देश दिए।

Updated : 10 Feb 2016 12:00 AM GMT
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