कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों का समय और
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मुंबई| नोटबंदी से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने एक करोड़ रुपए तक के लोन को चुकाने के लिए 90 दिनों का समय दिया है। एक करोड़ तक का होम लोन, कार, कृषि और व्यावसायिक लोन लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन की जगह अब 90 दिन का समय देने की घोषणा की गई है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि 21 नवंबर को लोन चुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसमें 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को एनपीए बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है। यह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के कर्ज बकाया पर लागू होगी।
प्रीपेड कार्ड के जरिए मिलेगा वेतन
नोट बंदी के बाद देश में नगद की किल्लत को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सभी कंपनियों को प्रीपेड कार्ड के जरिए कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दिया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ कुछ कंपनियों के पास ही थी। इस नई सुविधा के मिलने से कर्मचारियों को उनके पैसे का भुगतान करने में आसानी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल कर कतारों में लगने से बच सकते हैं।
ये संस्थान उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ
नोटबंदी के बाद सरकार ने नगदरहित सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान के जरिए लेनदेन करने पर जोर दिया है। इस सुविधा का लाभ साझेदारी कंपनियां, मालिक, सार्वजनिक संगठन, नगर निगम जैसे संस्थान उठा सकेंगे। वहीं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को जिस फर्म को भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी उनके बैंक खाते होना जरूरी होगा। इसके अलावा भुगतान करने में कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भुगतान करने वाले की सही से जांच करे।
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