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हत्यारोपी को आजीवन कारावास

40 हजार रुपए का किया जुर्माना

भिण्ड। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद डीसी थपलियाल के न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय डीसी थपलियाल अपर सत्र न्यायाधीश गोहद ने हत्या के आरोप में आरोपिया सुनीता जाटव पत्नी बेताल सिंह जाटव उम्र 35 साल, निवासी समता नगर मालनपुर को धारा 302 भादवि का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा होने पर उक्त राशि मृतिका केशवती के वारिसान को प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का आदेश दिया है। घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 15 मई 15 को सुबह नौ बजे केशवती पत्नी स्व. हाकिम सिंह निवासी समता नगर मालनपुर अपने घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। इसी दौरान आरोपिया सुनीता जो उसके घर के पास ही रहती है ने हाथ में सब्बल लेकर आई और अपने पति बेताल के केशवती से गलत संबंध होने के आधार पर उससे बोली कि बेताल को जेल भिजवा दिया है और तुझे भी निपटाती हूं।
यह कहकर जान से मारने की नियत से केशवती के सिर में सब्बल मारने लगी। केशवती ने अपने हाथों से सिर को बचाने का प्रयास किया तो उसके हाथों में भी चोटें आईं। इसके बाद उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उक्त घटना पर से थाना मालनपुर में अपराध क्र.68/2015 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपिया को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बाद में विचारण न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए दण्डित किया।

Updated : 23 Jan 2016 12:00 AM GMT
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