Home > Archived > पूरी पारदर्शिता के साथ दें जानकारी: दण्डौतिया

पूरी पारदर्शिता के साथ दें जानकारी: दण्डौतिया

लोक सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को दिए निर्देश


शिवपुरी। म.प्र. राज्य सूचना आयुक्त गोपाल कृष्ण दण्डौतिया ने सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर राजीव दुबे, पुलिस अधीक्षक मो. यूसुफ कुर्रेशी, अपर कलेक्टर जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के.मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
सूचना आयुक्त श्री दण्डौतिया ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी के संबंध में राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि जानकारी देते वक्त आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्रिय होकर आवेदक को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराएं और ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर अर्थदण्ड लगाने की नौवत आए। उन्होंने कहा कि किसी आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर लोक सूचना अधिकारी आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आवेदक को चाही गई जानकारी के लिए निर्धारित राशि जमा कराकर उसी रूप में जानकारी दी जाए जिसमें आवेदक द्वारा चाही गई। श्री दण्डौतिया ने बताया कि जानकारी देने हेतु आवेदक से फोटोकॉपी किए हुए प्रत्येक (ए-4 अथवा ए-3) कागज के लिए दो रूपए प्रति पृष्ट शुल्क जमा कराया जाए। आवेदक द्वारा किसी विभाग से जानकारी मांगी गई है, लेकिन उससे संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र प्राप्ति के 5 दिवस के अंदर संबंधित को हस्तांतरित कर दिया जाए। सूचना आयुक्त ने बैठक में बताया कि ऐसे प्रकरण जो जांच में विचाराधीन है, उनकी जानकारी जांच उपरांत ही दी जा सकेगी। श्री दण्डौतिया ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, आवेदक प्रथम अपील संबंधित विभाग द्वारा घोषित अपीलीय अधिकारी क्रमांक-1 के पास कर सकता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही से संतुष्ठ न होने पर दूसरी अपील 90 दिनों में राज्य सूचना आयोग को कर सकेगा। उन्होंने सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपील सुनने के दौरान आवेदक को भी बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवार के आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 50 पृष्ठ तक की जानकारी नि:शुल्क है। जबकि 50 पृष्ठ से अधिक की जानकारी पर आवेदक को शुल्क जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्डधारी आवेदक को जानकारी मांगने के लिए राशनकार्ड का प्रमाणीकरण कराकर देना होगा। संबंधित अधिकारी भी मूल राशनकार्ड से मिलान भी करें।

Updated : 5 Sep 2015 12:00 AM GMT
Next Story
Top