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मेड़ विवाद पर लाठी-कुल्हाडिय़ों से हमला करने वालों को कारावास

अम्बाह के अपर सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने सुनाया फैसला

मुरैना। अम्बाह के अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने करीब दो वर्ष पूर्व अपने खेत की मेड़ की सफाई कर रहे चार लोगों पर लाठी व कुल्हाडिय़ों से प्राणघातक हमला करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ मामला सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपियों को सजा सुनाने के बाद जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने शासन का पक्ष रखते हुए आरोपियों के अपराध को गंभीर बताया तथा उनके विरुद्ध दोषसिद्ध कर दिया।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 24 अगस्त 2013 को थाना पोरसा के रिठवारी गांव में गंभीर सिंह पुत्र ऐदल सिंह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने खेत की मेड़ की सफाई कर रहे थे, तभी हमले के आरोपी नवल सिंह तोमर, सर्वेश सिंह तोमर, चौधरी सिंह तोमर, भगवान सिंह तोमर वहां पहुंच गये और कहा कि यह खेत तो हमारा है, तुम इस खेत की मेड़ की सफाई क्यो कर रहे हो, इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, तो नवल सिंह, सर्वेश, चौधरी व भगवान सिंह ने लाठी व कुल्हाडिय़ों से गंभीर सिंह उसके पिता ऐंदल सिंह बघेल व अन्य परिजन केशव सिंह, रामवीर सिंह बघेल हमला बोल दिया जिसमें उक्त चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये और उन्हें गहरी चोटें आईं। पोरसा थाना पुलिस ने गंभीर सिंह बघेल की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 285/13 भादसं की धारा 307, 323, 294, 34 के अंतर्गत दर्ज कर जांच के बाद मामला अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता की न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य एवं प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए कड़ी सजा सुनाने की अपील न्यायालय से की। अपर सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी नबल सिंह, सर्वेश, चौधरी सिंह व भगवान सिंह को धारा 307, 34 के तहत 7-7 वर्ष के कारावास व 5-5 हजार के अर्थदण्ड तथा धारा 323 के तहत छह-छह माह के कारावास व एक-एक हजार के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कर आरोपियों को जेल भेज दिया।

Updated : 30 Jun 2015 12:00 AM GMT
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