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फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर पांच वर्ष की सजा

गोहद, निप्र। विद्वान न्यायाधीश डी.सी. थपलियाल ने 25 मार्च को जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों की कूट-रचनाओं के आरोपी प्रमोद पुत्र हीरालाल प्रजापति 24 वर्ष निवासी संतोष नगर गोहद को धारा 472 का दोषी मानते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अपर लोक अभियोजक के अनुसार 24 सितंबर 08 को तात्कालिक एसडीएम गोहद द्वारा लिखित आवेदन थाना गोहद को दिया गया कि प्रमोद पुत्र हीरालाल प्रजापति निवासी गोहद द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, उसके द्वारा न्यायालयीन सीलें भी लगाई जा रही है। जब उसे बुलाया गया तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र के कुछ फार्म प्राप्त हुए और बेग में न्यायालय की सीलें भी बरामद हुईं, उसे अपने पास बैठाकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना पर असल अपराध क्र. 203/08 धारा 472, 473 का दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर विचारण आरोपी को दोषी मानकर दण्डित किया गया।

Updated : 27 March 2015 12:00 AM GMT
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