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पासपोर्ट बनवाने में अब पिता के नाम की नहीं होगी जरूरत


नई दिल्ली | अब ऐसे युवाओं को भी पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी जिनके माता पिता लंबे समय से एक दूसरे से तलाक के बाद अलग रह रहे हैं और उनका उनके पिता से अब कोई संबंध नहीं है। ऐसे युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने पिता के प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे।
जी हां, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पासपोर्ट विभाग को पिता के नाम का काॅलम खाली छोड़ते हुए बच्ची का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। दरअसल विगत दिनों दिल्ली की रहने वाली एक बच्ची की ओर से याचिका दायर की गइ्र थी जिसमें उसके पिता के नाम के बिना पासपोर्ट जारी करने की मांग की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चूंकि दंपति के बीच तलाक सहमति से हुआ है वहीं उसके पिता से अलग बच्ची मां के पास रहेगी।
इस दौरान मां ने पासपोर्ट विभाग में हलफनामे के साथ ज्ञापन दिया कि विभाग ने पिता के नाम के साथ पासपोर्ट जारी कर दिया। दरअसल मामले में हाईकोर्ट के एक ऐसे ही फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया। दरअसल पासपोर्ट विभाग की दलील थी कि पिता के नाम के बिना पासपोर्ट तभी जारी किया जा सकता है जब जन्म के बाद से पिता से संपर्क न किया गया हो।



पासपोर्ट बनवाने में अब पिता के नाम की नहीं होगी जरूरत

Updated : 23 Feb 2015 12:00 AM GMT
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